Vidhva Pension Yojana 2024 : इस Uttrakhand Vidhva Pension Yojana उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की सभी विधवा महिलाओं को 1000 रूपए हर महीने दिए जाते है जिन महिलाओं के पति का किसी कारणवश निधन हो गया है राज्य की ऐसी निराश्रित महिलाओं की सहयता के लिए इस योजना को शुरू किया है| और जिन विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको इस उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना होगा आवेदन की पूरी जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ें|
Uttrakhand Vidhva Pension Yojana 2024 क्या है
इसमें उत्तराखंड राज्य की निराश्रित महिलाओं को उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के माध्यम से 1000 रूपए मासिक पेंशन दी जा रही है इस योजना में 18 से 60 वर्ष के बीच की कोई भी महिला आवेदन कर सकती हैं और इस योजना का लाभ ले सकती हैं इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रहा है इसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि दी जाती है
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Vidhva Pension Yojana के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं-
- आधार कार्ड
- महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मूल निवास
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लाभ
- निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है
- इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को हर महीने 1000 रूपए दिए जाते है
- इस योजना के जरिए महिलाओं को अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा
- इस Uttrakhand Vidhva Pension Yojana की राशि को डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचाया जाता है|
- इस योजना के जरिए विधवा महिलाएं बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं|
- निराश्रित महिलाओं को अपना भरण पोषण करने के लिए किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा|
Uttrakhand Vidhva Pension Yojana का उद्देश्य
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है क्योंकि विधवा महिला के पास आय का कोई साधन नहीं होता है जिससे उनका दैनिक जीवन आसानी से चल सके, उनकी जरुरत को पूरा करने के लिए हर महीने सरकार द्वारा 1000 रूपए पेंशन राशि दी जाती है ताकि महिलाएं दूसरे पर निर्भर न रहें|
Uttrakhand Vidhva Pension Yojana के लिए पात्रता
इस योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है-
- आवेदन करने वाली महिला को उत्तराखंड की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है|
- आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- यदि विधवा महिला ने दूसरी शादी कर ली है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा
- आवेदक महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए|
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2024 की आवेदन प्रक्रिया
- Uttrakhand Vidhva Pension Yojana के आवेदन के लिए सबसे पहले ऑनलाइन वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा|
- इसके बाद उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- और होम पेज पर पहुँचने के बाद आपको डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करना होगा|
- डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करने के बाद सामाजिक सुरक्षा पोर्टल वेबसाइट की अगली स्क्रीन खुल जाएगी|
- क्लिक करते ही उसके सामने डाउनलोड का आइकॉन दिखाई देगा| डाउनलोड आइकॉन पर क्लिक करते ही विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी| इसके बाद प्रिंट निकलेगी जिस पर पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरना है
- फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी को इसके साथ अटैच कर लेना है और इसे जिला समाज कल्याण में जमा कर देना है|
- इस लिस्ट के आधार पर आप इस Uttrakhand Vidhva Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं|
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